नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अगुस्टा वेस्लैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में मीडिया की भूमिका की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में मीडिया की आजादी पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। मीडिया को लोकतंत्र में आजादी दी गई है। हम किसी भी तरह मीडिया की आजादी को कम नहीं करेंगे। हम मीडिया के खिलाफ जांच का आदेश तब तक नहीं दे सकते, जब तक कि उसकी सीधे तौर पर किसी मामले में संलिप्तता सामने न आई हो। अगर कोई शख्स किसी दूसरे से मीडिया मैनेजमेंट का एग्रीमेंट करता है तो मीडिया की क्या भूमिका है?
जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह मीडिया की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश देंगे तो अब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से मीडिया की आजादी पर दिए सारे आदेश बेकार हो जाएंगे। ये सारे दस्तावेज विदेश में हुए एग्रीमेंट के हैं। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है।
दरअसल पहले अगुस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ पत्रकार हरी सिंह की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था। हरी सिंह ने आरोप लगाया था कि इस सौदे में कुछ पत्रकारों को पैसा दिया गया, जबकि 6 मिलियन यूरो मीडिया में खबर चलवाने के दिए गए।