
मालूम हो कि गत सोमवार को पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह जवाब देने की बजाए बहस करना चाहते हैं और आज भी वह बहस के लिए तैयार हैं। बहरहाल पीठ ने सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए टाल दी।
शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें सरकार और आरबीआई केउस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पुराने नोटों के बदलने के पूर्व में तय की गई समय-सीमा को घटाने का निर्णय लिया गया था। याचिकाओं में कहा गया कि आखिरकार सरकार पूर्व में किए गए वायदों से कैसे मुंह मोड़ सकती है।
मालूम हो कि शुरुआत में कहा गया था कि पुराने नोट 30 दिसंबर तक रिजर्ब बैंक सहितबैंकों में बदले जा सकेंगे। इसकेबाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्ब बैंक में बदले जा सकेंगे। लेकिन बाद आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी कर कहा कि एनआरआई या वैसे लोग जो उस दौरान देश केबाहर थे, ही 31 मार्च तक पुराने नोटों को बदल सकेंगे।