भोपाल। जिला उपभोक्ता फोरम ने खानपान की दूषित सामग्री परोसने के मामले में MOTI MAHAL DELUX रेस्टोरेंट संचालक पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने इसे सेवाओं में कमी मानते हुए मानसिक परेशानी के लिए 5000 एवं वाद व्यय के रूप में 2000 रुपए की राशि 2 महीने के भीतर उपभोक्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश आलोक अवस्थी, सदस्य सुनील श्रीवास्तव एवं डॉ. मोनिका मलिक की बैंच ने सुनाया।
मिसरोद स्थित फॉर्च्यून लैंडमार्क निवासी वरुण पवार ने आशिमा मॉल स्थित रेस्टोरेन्ट के खिलाफ फोरम में परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया था कि वे अपने मित्र नेहरू नगर निवासी अभिनव चौधरी और अरेरा कॉलोनी निवासी असीम मल्होत्रा के साथ 20 अप्रैल 2015 को मोतीमहल डीलक्स सिम्पली फूड रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने गए थे। यहां उन्होंने भोजन मंगाया, जिसमें पनीर मसाला सब्जी में कीड़ा निकला। शिकायत करने पर रेस्टारेंट कर्मचारी ने उनसे क्षमा याचना करते हुए बिल भुगतान नहीं करने का निवेदन किया।
इस पर वे 1344 रुपए का बिल भुगतान किए बगैर चले गए। बाद में उन्हें फोन पर लगातार बिल अदा करने की धमकी दी गई और इसकी शिकायत थाने में भी कर दी। बताया गया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आवेदक बीमार भी हो गया था। इन सबसे परेशान होकर वरुण ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। इस मामले में फोरम ने आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश किए गए फोटोग्राफ देखते हुए 24 मार्च 2017 को रेस्टारेंट संचालक को दूषित भोजन परोसने व गलत व्यापार प्रथा का दोषी पाते हुए सात हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया।