रायपुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन का इफेक्ट इस कदर है कि अन्य राज्यों में भी उसका अनुसरण होने लगा है। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर हो रही धड़ाधड़ कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी अवैध मटन दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। रायपुर नगर निगम ने राजधानी में 11 मटन दुकानों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नगर निगम आयुक्त रजत बंसल के निर्देष पर नगर निगम 11 अवैध मटन दुकानों को नगर निगम ने अधिनियम की धाराओं के तहत नोटिस जारी करते हुए संबंधित दुकानदारों को तीन दिनों के भीतर अवैध रूप से संचालित मांस मटन विक्रय व्यवसाय को अनिवार्य रूप से बंद करने निर्देष दिये है।
अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अवैध रूप से संचालित दुकान को बंद करवाकर सीलबंद करने की चेतावनी जोन दो कमिश्नर द्वारा दी गई है। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी संबंधित अवैध मांस-मटन दुकानदारों को नगर निगम जोन दो स्वास्थ्य विभाग ने दी है।
इस संबंध में जोन दो कमिश्नर आरके डोंगरे ने बताया कि नगर निगम आयुक्त रजत बंसल के निर्देष पर नगर निगम जोन दो स्वास्थ्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 195, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 267, 268, 269, 270 के अंतर्गत चिकन सेन्टर के संचालक को अवैध रूप से मांस मटन का व्यवसाय करते हुए गंदगी, गंदा पानी, सड़ा-गला मांस, कचरा आदि उत्तेजक पदार्थ को नगर निगम रायपुर क्षेत्र की सार्वजनिक नाली, सड़क, बड़ा नाला में डाल दिये जाने, डाले जाने, बहाए जाने से सफाई कार्य में भारी व्यवधान उत्पन्न होने सहित आस-पास का वातावरण प्रदूषित होने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अवैध मांस-मटन दुकानदारों द्वारा किया जा रहा कार्य जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
नगर निगम जोन दो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जोन दो कमिश्नर डोंगरे ने संबंधित 11 भिन्न अवैध मांस-मटन दुकानदारों को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के प्रावधानो के स्पष्ट व ससंज्ञान उल्लंघन एवं विधि विरूद्ध कार्यो पर अगले तीन दिनों के भीतर अवैध रूप से संचालित व्यवसाय को अनिवार्य रूप से बंद करके नगर पालिक निगम रायपुर को सूचित करने का निर्देष दिया है।
अन्यथा की स्थिति में नगर निगम जोन दो स्वास्थ्य विभाग ने नियमानुसार संबंधित अवैध मांस-मटन दुकानदारों के अवैध रूप से संचालित व्यवसाय दुकान को सीलबंद करने की कार्रवाई करने एवं नगर निगम अधिनियम की धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की स्पष्ट चेतावनी दी है।