नई दिल्ली। केंद्र सरकार 4 करोड़ एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड मेंबर्स को घर खरीदने के लिए 90 पर्सेंट तक की पीएफ राशि की निकासी के लिए नियम में संशोधन करेगी। इससे ईपीएफओ मेंबर्स को घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को संसद में यह जानकारी दी गई। स्कीम में संशोधन के बाद एंप्लॉयीज अपने ईपीएफ अकाउंट से ही होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे। ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ अकाउंट से वे रकम निकाल सकेंगे।
कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम से जुड़े सवाल के जवाब में बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में कहा, 'सरकार ने एंप्लॉयीज प्रविडेंट फंड स्कीम, 1952 में संशोधन कर रही है। इस स्कीम में पैराग्राफ 68 BD जोड़ा जाएगा।' मंत्री ने बताया, 'नए प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई सबस्क्राइबर किसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होता है तो वह घर या फ्लैट की खरीद के लिए अपने खाते से 90 पर्सेंट तक की राशि निकाल सकेंगे। यही नहीं मकान के निर्माण के लिए रकम निकाली जा सकेगी।'
पिछले ही दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पीएफ खाताधारकों को ऐसी सुविधा दिए जाने की बात कही थी। गौरतलब है कि ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराये के मकान में काट देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं। फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता शामिल होता है।