भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने विभागीय जाँच में दोषी पाये जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री संदीप चंदेल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। श्री चंदेल वर्तमान में जिला बालाघाट में पदस्थ थे। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के उल्लंघन का दोष सिद्ध होने पर दीर्घ शास्ति सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिया गया।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री चंदेल के विरुद्ध मेसर्स धाकड़ ऑटो सर्विस कैलारस द्वारा वर्ष 2014 में दी गयी शिकायत पर विभागीय जाँच की जा रही थी। शिकायत में तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ग्वालियर श्री चंदेल द्वारा जाँच दल के सदस्यों के नाम पर राशि लेने का आरोप था।
3 आपूर्ति अधिकारियों को नोटिस
सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों का तय समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर आयुक्त खाद्य श्री विवेक पोरवाल ने 3 जिला आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिये हैं। श्री नुरूल हुदा खान जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा, श्री शिव कुमार तिवारी जिला आपूर्ति अधिकारी टीकमगढ़ और श्री कालका प्रसाद प्रजापति प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी को कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से एक सप्ताह में देने का निर्देश दिया गया है। समय पर जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।