
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने वी के शर्मा व 8 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि, ग्रेटर नोएडा के प्लाट जीएच 2 सेक्टर ओमनी क्रॉन 1 में सुपरटेक जार शूट योजना के तहत 2007 में 844 फ्लैट्स का नक्शा पास कराया गया, लेकिन 1904 फ्लैट्स बना लिए गए। ये फ्लैट बिना नक्शा पास कराए और बिना अनुमति के बना दिए गए।
याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले कोर्ट ने कहा था कि, फ्लैट्स का आवंटन न किया जाए और यदि आवंटन हो गया है तो उनका कब्जा न दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि, जिन्होंने आवंटन व कब्जा ले लिया है उनका हक याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सक्षम अधिकारी को याचिका की सुनवाई के समय मौजूद रहने का निर्देश भी दिया था।