दुर्ग भिलाई/छत्तीसगढ़। जिला उपभोक्ता फोरम ने अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग चिटफंड कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। चिटफंड कंपनी ने परिवादी से छह साल में साठ हजार रुपए जमा कराया था। चिटफंड कंपनी को 78 हजार रुपए देने थे, लेकिन कंपनी ने टाल मटोल कर परिवादी के पैसे अदा नहीं किए। जिला उपभोक्ता फोरम ने अनमोल हर्बल चिटफंड कंपनी की दुर्ग और नागपुर की शाखा को एक माह के भीतर 78 हजार रुपए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर एवं 20 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और दस-दस हजार वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण के मुताबिक रिसाली भिलाई निवासी चेतना देवांगन पिता ढाल सिंह देवांगन (26) ने अनमोल चिटफंड कंपनी में उनके द्वारा बताए अनुसार 9 अप्रैल 2010 को दस हजार रुपए लगातार छह वर्ष में कुल 60 हजार रुपए जमा किया था।
कंपनी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन लेटर के अनुसार 8 अप्रैल 2016 को 78 हजार रुपए दिया जाना था। परिवादी ने कंपनी के दुर्ग शाखा के पास मूल सर्टिफिकेट एक जून 2016 को जमाकर पावती प्राप्त किया था।