दुर्ग। पॉलिसी अवधि में बीमाधारक की मौत के बाद बीमा कंपनी BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ने उसकी पत्नी को बीमा राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए फोरम ने बीमा कंपनी और बैंक को बीमा राशि के साथ-साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में कुल 27 हजार 500 रुपए का भुगतान करने कहा है।
पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम बेलौदी निवासी रमैया बाई पति स्व.विष्णुराम पारकर ने दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक नगपुरा के शाखा प्रबंधक और बजाज एलाइंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में परिवाद पेश किया। परिवादी रमैया बाई ने फोरम को बताया कि उसके पति का उक्त बैंक में खाता संचालित था। बैंक ने उक्त इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसके पति को सर्वशक्ति सुरक्षा मास्टर ग्रुप पॉलिसी 5 वर्ष के दिलाई थी। प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि 500 रुपए उसके पति के खाते से काटकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा किया जा रहा था। पॉलिसी के उपरांत 12500 रुपए का भुगतान किया जाना था। लेकिन बीच में मौत होने पर पांच गुना यानी 62 हजार 500 रुपए का भुगतान किया जाना था।
ब्रेन ट्यूमर से मौत
परिवादी के पति विष्णुराम पारकर की ब्रेन ट्यूमर के कारण 30 जनवरी 2014 को मौत हो गई। मौत के बाद मृतक की बीमाधन राशि के लिए उसकी पत्नी ने बीमा कंपनी में दावा किया। लेकिन कंपनी ने टालमटोल करते हुए बीमा राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में आया। मामले में बीमा कंपनी ने फोरम के समक्ष अपना पक्ष रखा और परिवाद खारिज करने की मांग की।
मामले मे सुनवाई करते हुए फोरम ने बैंक व बीमा कंपनी के खिलाफ दिए आदेश में परिवादी को बीमाधन की राशि 12 हजार 500 रुपए संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप से ब्याज सहित भुगतान करने कहा है। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार एवं वाद व्यय के रूप में 5000 रुपए अलग से भुगतान करने का आदेश दिया है।