इंदौर। शहर के बजरंग नगर इलाके में दहेज को लेकर एक बहू को प्रताड़ित करने का मामला सामने अाया है। पीड़िता पूजा चावला ले कोर्ट में दायर अपनी याचिका में पति, सास, ससुर और ननद पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। पूजा का कहना है कि सास उसे पति से दूर रखती है। ससुराल वालों ने उसे पागल करार देने की साजिश भी रची है। पीडता के वकील काशू महंत और कृष्ण कुमार कुम्हारे ने बताया कि बजरंग नगर निवासी पूजा चावला की शादी सितंबर 2016 में राहुल चावला से हुई थी।
शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने पूजा से 10 लाख रुपए की मांग की। उसके द्वारा इंकार करने पर इन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सास शशि चावला और ननद प्रियंका उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखते थे। ये लोग उसे किसी मेहमान के सामने नहीं आने देते थे। इतना ही नहीं उसे अपने पति के कमरे में जाने की भी इजाजत नहीं थी। पति राहुल भी उसके साथ मारपीट करता था। काफी समय तक सहन करने के बाद जब उसने मायकेवालों को ये बात बताई तो वे उसे अपने साथ ले गए। उसकी कहानी सुन महिला आयोग की एक सदस्य ने थाने में ससुराल वालों को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के बाद पति और ससुर ने मायके आकर परिजनों को धमकाया था।
पागल घोषित करने की दी थी धमकी
कुम्हारे ने बताया कि ससुराल वाले ये धमकी दे रहे थे कि डॉक्टर से मिलकर पूजा को पागल साबित करवा देंगे। इसके बाद पूजा ने अपने वकील के माध्यम से 20 मार्च 2017 को न्यायिक दंडाधिकारी अमोद आर्य की अदालत में धारा 12 के तहत ससुराल वालों की शिकायत की थी। कोर्ट ने महिला बाल विकास अधिकारी को इस मामले के जांच करने के निर्देश दिए थे। 18 अप्रैल 2017 को अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट के आधार पर न्यायलय ने पूजा के पति राहुल, सास शशि, ससुर तरणजीत सिंह और ननद प्रियंका के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 12 के तहत प्रकरण दर्ज कर 23 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।