
आयकर विभाग ने अपने नोटिस में मंदिर प्रबंधन समित को 11 अप्रैल तक बिल सहित जवाब दाखिल करने का समय दिया है। वहीं यदि इसको लेकर कोई विवाद लंबित है तो भी उसकी डिटेल 11 अप्रैल तक विभाग के ऑफिस में देने के लिए कहा गया है, ताकि इसके बाद इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
नोटिस में कहा गया है कि यदि इस राशि को लेकर कोई विवाद या असमंजस है तो इस संबंध में आयकर की धारा 154 के तहत विवाद का कारण बताते हुए साक्ष्यों जैसे कि ऑडिटिड इनकम, बैलेंस शीट, व्यय लेखा, ऑडिट रिपोर्ट आदि के साथ एक नई एप्लिकेशन दाखिल की जाए।