नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन भूमिहीन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो किसी दूसरे की भूमि पर खेती कर रहे हों और उन्होंने संबंधित किसानों के साथ करार कर रखी हो। राज्यसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कृषि राज्य मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला ने पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि भूमिहीन किसान जिस किसान के खेत पर फसल उगा रहा है यदि उसके साथ उसने सहमति करार कर रखा है तो उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ मिलेगा।
पंजाब को दिए गए 586.55 करोड़ रुपए
कांग्रेस की अंबिका सोनी द्वारा पंजाब को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग करने पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हालांकि सीधे कुछ नहीं कहा. लेकिन यह अवश्य बताया कि केंद्र द्वारा पंजाब के किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से मदद की जा रही है.
उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं की जा रही है, इस कारण राज्य के किसानों को इसके तहत कोई राशि नहीं मिली है. सिंह ने बताया कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और पशुापालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग द्वारा कई योजनाओं के तहत साल 2016-17 में पंजाब को कुल 586.55 करोड़ रुपए की राशि दी गई है.