
राष्ट्रीय हरित अभिकरण मध्य क्षेत्र पीठ भोपाल के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र क्रमांक 84/2015 में पारित आदेश दिनांक 11 मई 2017 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में संचालित डेयरियों के पशुधन को आगामी 15 जून 2017 के पूर्व नगरीय क्षेत्रों से आवश्यक रूप से विस्थापित किया जाना है। इस तिथि के पश्चात कोई भी डेयरी नगरीय क्षेत्र में कार्यरत न हो यह भी सुनिश्चित किया जाना है। हरित अभिकरण के आदेश के परिपालन में निगम प्रशासन ने नगर निगम भोपाल की सीमा में विस्थापन योग्य समस्त डेयरियों का सर्वे करा लिया है और सर्वे सूचियां निगम मुख्यालय सहित जोन/वार्ड एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर आयुक्त कार्यालय में आम नागरिकों एवं प्रभावितों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई है।
निगम प्रशासन ने सूचियों का प्रकाशन कर त्रुटियों के संबंध में दावे/आपत्ति भी लिखित रूप से आमंत्रित किए है। संबंधित व्यक्ति अपने दावे/आपत्ति लिखित रूप में 31 मई 2017 तक अपने वार्ड कार्यालय अथवा जोन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त दावे/आपत्तियां अमान्य होंगी। नियत अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण किया जाकर आगामी 06 जून 2017 को अंतिम सर्वे सूचियों का प्रकाशन कर निगम मुख्यालय हर्षवर्धन काम्पलेक्स, समस्त वार्ड कार्यालयों/समस्त जोन कार्यालयों, अपर आयुक्त (स्वास्थ्य) कार्यालय में प्रदर्शित की जाएंगी।