भोपाल। 200 करोड़ के बहुचर्चित हरसी घोटाले में आरोपित अधिकारियों की बच निकलने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें आरोपित अधिकारियों ने स्पेशल कोर्ट में चल रहे मामले की ट्रायल खत्म करने की मांग की थी। बता दें कि 600 करोड़ की कुल परियोजना में 200 करोड़ का घोटाला जांच में प्रमाणित पाया गया था। ईओडब्लयू ने कुल 49 लोगों को आरोपित किया। इसमें से एक की मृत्यु हो गई। शेष 48 अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक सिंध परियोजना के तहत हरसी हाई लेवल एवं अन्य नहर निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिलों में परियोजना के अंतर्गत आरबीसी, हरसी लेवल नहर निर्माण एवं संबंधित अन्य नहर निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधानों से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की गई तथा स्वीकृत सामग्री के अतिरिक्त मनमाने ढंग से अनावश्यक उपकरणों की खरीदी की गई थी। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारियों समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया था।
जिसमें एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। स्पेशल कोर्ट ने 48 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद पांच मुख्य अभियंता, चार अधीक्षण यंत्री समेत 25 आरोपियों ने अलग-अलग बिंदुओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट में आवेदन एवं याचिकाएं प्रस्तुत कर स्पेशल कोर्ट में चल रही ट्रायल को समाप्त करने एवं बरी करने के लिए दायर की थी।