रामदेव के टॉयलेट उत्पादों 'ऊँ' बना रहेगा: हाईकोर्ट में याचिका खारिज

इलाहाबाद। धर्मधुरंधर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि इन दिनों हर तरह के उत्पाद बना रही है। इसमें टॉयलेट क्लीनर एवं टॉयलेट शोप भी शामिल हैं। ऐसे उत्पादों पर भी पतंजलि का वही लोगो लगाया गया है जो अन्य उत्पादों में लगा हुआ है एवं जिस पर 'ऊँ' अंकित है। इसे धर्म का अपमान मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी परंतु हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को निरस्त कर दिया कि लोगो में ऊँ रामदेव की फोटो लगी होने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता। 

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र सिंह कुशवाहा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गौरव सिंह ने बहस की। याची का कहना था कि पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के लोगो में ऊँ हिंदू धर्म का मंत्र है। जैन, सिख व बौद्ध धर्म में इसे मंत्र माना जाता है। इस धार्मिक चिह्न को टॉयलेट प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है।

याची का कहना था कि ट्रेड मार्क एक्ट की धारा 9 के तहत धार्मिक भावना को आहत करने वाले चिन्हों का पंजीकरण नहीं होना चाहिए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 295(ए) के तहत ऐसा करना अपराध है। कोर्ट ने न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए कहा कि इससे याची के किसी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हो रहा। अत: याचिका बलहीन है। 

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