
ईपीएफ खाते से ही लोन की किश्त जमा की जाती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी इस योजना में मिलते रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए तीन लाख रुपये, एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख रुपये, एमआईजी के लिए 12 लाख रुपये और एमआईजी-2 के लिए 18 लाख रुपये का लोन ईपीएफ खाते से दिया जा सकेगा।
बीमारी, उपकरण खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं पीएफ
अभी तक बीमारी के लिए सर्टिफिकेट जमा करने पर ही कर्मचारी ईपीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब संशोधनों के बाद स्वघोषणा पत्र के जरिए भी कर्मचारी पीएफ निकासी कर सकते हैं। 6 माह की बेसिक सैलरी, डीए या जो भी कम हो, निकाली जा सकेगी। इसी तरह दिव्यांग कर्मचारी अपने मेडिकल उपकरणों के लिए भी पीएफ की निकासी कर सकते हैं।