
नाम सुधारने का था दबाव
सरकार के इस आदेश के बाद देशभर में पैन कार्ड में लिखे नाम को सुधारने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार और पैन में लिखी स्पेलिंग अलग-अलग होने पर भी इन्हे लिंक किया जा सकता है।
इस तरह किया जा सकता है लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें। राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे।
लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें।
यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें।
अब पैन और आधार नंबर के कॉलम के बाद नेम एज आधार का कॉलम होगा। जिसमें आधार कार्ड में लिखा नाम लिखना होगा।
इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार पर जाकर इसे सब्मिट कर दें।