नई दिल्ली। नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्मांतरण मामले में सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें साफ लिखा है कि तारा शाहदेव के साथ ना केवल धोखे से विवाह किया गया बल्कि धर्मांतरण के लिए उसे प्रताड़ित भी किया गया। रंजीत कोहली बनकर संपर्क में आया युवक सुहागरात को अचानक रकीबुल हसन बन गया। उसे माथे पर सुहागचिन्ह सिंदूर तक लगाने नहीं दिया जाता था। तारा की सास ने उसे धमकी देते हुए कहा था, 'इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं किया तो तुम्हारा बिस्तर यही रहेगा लेकिन आदमी बदलता रहेगा।
सीबीआई ने इस केस की चार्जशीट सीबीआई के विशेष जज फहीम किरमानी की अदालत में दाखिल की है। रकीबुल और उसकी मां के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में दर्ज कई बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। पीड़िता तारा ने शिकायत में बताया था कि उसके सिंदूर लगाने पर भी पाबंदी थी। रकीबुल और उसकी मां सिंदूर लगाने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देते थे।
प्रभावित करने के लिए नाम बदला हथकंडे अपनाए
तारा ने बताया, रंजीत उर्फ रकीबुल हसन उसे शादी के लिए प्रभावित करने के कई हथकंडे अपनाता था। वह अफसरों के साथ महंगी गाड़ियों में शूटिंग रेंज पर आता था। शादी से पहले खुद को बेहतर इंसान दिखाने की हर संभव कोशिश करता था। वह शूटिंग रेंज आने वाली लड़कियों की मदद करता था। रंजीत की दिखावटी दुनिया से तारा काफी प्रभावित हो गई थी। उसे लगा कि रंजीत से अच्छा और प्रभावशाली इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तारा की मानें तो शादी की पहली रात से ही रंजीत की असलियत उसके सामने आने लगी थी।
दहेज के लिए भी किया प्रताड़ित
रंजीत उर्फ रकीबुल पर तारा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप है, जबकि सास और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया गया है. केस की अगली सुनवाई 1 जून को होगी।
यह है मामला
23 साल की नेशनल शूटर तारा शाहदेव की रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल से 7 जुलाई, 2014 को शादी हुई थी। शादी करने के लिए रकीबुल ने तारा से अपना धर्म छुपाया। तारा को जब पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, तो वह दंग रह गई।
जबरन कराया धर्म परिवर्तन
रकीबुल की सच्चाई सामने आते ही उस पर अत्याचार होने लगे। आरोप है कि तारा का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी। मुख्य आरोपी रकीबुल हसन 27 अगस्त, 2014 से जेल में है, जबकि उसकी मां जमानत पर बाहर है।