शिवराज सरकार के मंत्री कांग्रेस MLA की हत्या में आरोपी, वारंट जारी

भोपाल। मप्र की शिवराज सिंह सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य को कोर्ट ने कांग्रेस विधायक माखनलाल जावट हत्याकांड में आरोपी घोषित कर दिया है। मंत्री आर्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। शुक्रवार को 319 के तहत लगाए आवेदन की सुनवाई में न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को हत्या का आरोपी भी करार दिया है। अब उनके खिलाफ धारा 302 के तहत केस चलेगा। 

 13 अप्रैल 2009 की रात 8.15 बजे विधायक जाटव की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भागीरथ प्रसाद के प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य पर यह आरोप है की उन्होने कहा था कि विधायक माखनलाल जाटव को गोली मार दो, जिंदा नहीं बच पाए। यह बयान गोहद विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी बनवारीलाल जाटव ने दिए थे| माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था।  न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने मामले में लाल सिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी किर दिया।हालांकि कोर्ट ने तीन जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। मंत्री आर्य की तरफ से एडवोकेट अवधेश सिंह कुशवाह ने पैरवी की।⁠⁠⁠⁠

उल्लेखनीय है कि गोहद के कांग्रेस विधायक माखन जाटव की 13 अप्रैल 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब वे छरैंटा गांव में चुनावी सभा से वापस लौट रहे थे। माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था। वहीं कांग्रेस विधायक गोविन्द सिंह ने कहा है कि मंत्री लाल सिंह आर्य नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उन्‍होंने कहा कि लाल सिंह आर्य को सीएम मंत्री पद से बर्खास्त करें। उनका आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस और सीबीआई ने मंत्री को बचाया था।

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