भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नर्मदा नदी के इतिहास एवं मान्यताओं को पहचानते हुए नर्मदा नदी के प्रवाह की अविरलता एवं निर्मलता से जुड़ी जलीय जैव विविधता को सतत रूप से बनाए रखने एवं प्रदेश तथा सीमावर्ती राज्यों के जन-कल्याण के लिए जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति/ जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का संकल्प विधानसभा के आगामी सत्र में पारित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि उद्योग और विकास योजनाओं को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में प्रदाय की गई वे छूटें जो कृषक, विद्यार्थियों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से भिन्न है, अपफ्रंट न देते हुए इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए संबंधित विभाग अपनी नीतियों तथा बजट में प्रावधान करेंगे।
मंत्रि-परिषद ने स्वर्गीय ओ.पी. शर्मा, सहायक ग्रेड-2 लोक निर्माण विभाग विदिशा का राज्य के बाहर मेदान्ता द मेडिसिटी गुड़गांव में करवाये गये हृदय रोग के उपचार पर हुए व्यय की शेष राशि रुपए 3 लाख 43 हजार 195 रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के आदेश के परिपालन में ग्वालियर विकास प्राधिकरण की महाराजपुर शताब्दीपुरम योजना फेस द्वितीय में श्रीराम जानकी मंदिर ट्रस्ट की ग्राम लखमीपुर की भूमि में से 1.553 हेक्टेयर भूमि का आवंटन और कब्जा प्राधिकरण को प्रदाय किये जाने पर शेष 2.617 हेक्टर भूमि को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपांतरित कर मुक्त किया गया।