
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अनुसार नई ट्रांसफर पॉलिसी में प्रदेश में प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफर कर सकेंगे। इसमें 20 तक की संख्या पर 20 प्रतिशत और इससे ज्यादा पर 10 प्रतिशत ट्रांसफर हो सकेंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी ट्रांसफर विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। प्रथम श्रेणी अफसरों के ट्रांसफर मंत्री के अनुमोदन के बाद सचिव तथा विभागाध्यक्ष कर सकेंगे।
अन्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से अपनी तबादला नीति तय कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग अलग से अपनी ट्रांसफर पालिसी तय करेगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल राज्य सरकार ने तबादलों पर 15 अप्रैल से 15 मई तक बैन हटाया गया था।