सोनीपत। सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के पीड़ित परिजनों को मुआवजा न देने पर न्यायालय ने ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी का खाता सीज करने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के परिजनों ने अदालत में मुआवजे का केस डाला था। न्यायालय के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को मुआवजा न देने के चलते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने कंपनी के खाते को सीज करने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2007 में सात जुलाई को पंजाब निवासी परमजीत दिल्ली से पंजाब की ओर जा रहा था। जब वह सोनीपत के गन्नौर के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता संजय कंकरवाल ने बताया कि परिजनों ने न्यायालय में मोटर वाहन कानून की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वाहन का बीमा करने वाली ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी को 9 फरवरी 2017 को पीड़ित परिवार को 16 लाख 31 हजार रुपये दुर्घटना मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद कंपनी ने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया। इस मामले की सुनवाई में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी का खाता सीज करने का निर्देश दिया है। कंपनी का खाता तब तक सीज रहेगा, जब तक कि पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता है।