वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोदी की पेंशन योजना PMVVY लांच

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने "प्रधानमंत्री वय वंदना योजना" (PMVVY) नाम से एक नई PENSION SCHEME की शुरुआत की है, जिसे 2017-18 के बजट में SENIOR CITIZEN के लिए वापसी की गारंटी दर के साथ लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की तरह ही है जिसे साल 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान लॉन्च किया गया था। 2.66 लाख रुपए का एकमुश्त प्रीमियम भुगतान करने पर आपको 2000 रुपए की आजीवन मासिक पेंशन मिलेगी और इस पर 9 फीसदी का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। 

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) को साल 2014-15 के दौरान रिलॉन्च किया गया और वह लोग जो 60 वर्ष की उम्र के थे वो इस पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र थे। इस योजना के तहत 6,66,665 रुपए की एकमुश्त रकम देने पर आपको मासिक आधार पर 5000 रुपए की पेंशन दिए जाने का प्रावधान था।

4 मई से एक वर्ष हेतु लॉन्च हुई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 4 मई 2017 को लॉन्च किया है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) की ही तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है। इस योजना के अंतर्गत 8 प्रतिशत का सम एश्योर्ड भी सुनिश्चित किया गया है।

योजना के प्रमुख फीचर
ऐसे भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से अधिक हैं वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश कर सकते है। यह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक के लिए जारी कर दी गई है। लगभग 1,44,578 रुपए के एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान कर आप अगले 10 साल के लिए 1000 रुपए की मासिक पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। वहीं 7,22,892 रुपए के एकमुश्त प्रीमियम करने पर आप 5000 रुपए की मासिक पेंशन पाने के हकदार बन जाते हैं।

योजना के प्रीमियम और पेंशन जानकारी
PMVVY पॉलिसी के तहत किसी परिवार को जारी की गई पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत परिवार में पेंशनभोगी, उसके पति-पत्नी और आश्रितों को शामिल किया जाएगा। इस पॉलिसी का टर्म अधिकतम 10 साल के लिए है। बीमाधारक मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर इसका चयन कर सकता है। इस पर मिलने वाला एश्योर्ड रिटर्न 8 फीसदी होता है।

अगर किसी कारणवश पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो, भुगतान किए गए प्रीमियम (खरीद मूल्य) पेंशनभोगी के नामित-कानूनी उत्तराधिकारी को वापस कर दिए जाएंगे। पेंशनर के हाथों में आने वाली पेंशन आय कर योग्य होगी। कर की दर उसकी आयकर स्लैब पर निर्भर करेगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) के लिए एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पेंशन पेमेंट ECS और NEFT के जरिए खाताधारक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा।

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