
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता के मामले की सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक बिना आधार वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के नए निर्देशों पर जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि आधार बनाने के लिए उन्होंने 30 सितंबर 2017 तक डेडलाइन बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की ओर से कहा गया कि वे सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं।
बंद हो गए हैं कई आधार, पता करें आपका क्या हुआ
यूआईडीएआई की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं। यहां आधार सर्विसेस में वेरिफाई आधार नंबर विकल्प है। इस पर क्लिक करें। यहां आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करने को कहा जाएगा। इसके बाद वेरिफाई पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाली विंडो में बता दिया जाएगा कि आधार एक्टिव है या नहीं। साथ ही आपके आधार की डिटेल्स भी वहां दिखाई देगी।