
क्या ड्रेस खरीदना सही होगा?
1000 रुपये तक के मैन-मेड परिधान पर अभी तक 7% टैक्स लगता था, जिसे जीएसटी स्लैब के तहत 5% रखा गया है। 1,000 रुपये से ऊपर की खरीद पर अभी तक 12% टैक्स लगता है और ये टैक्स ऐसे ही जारी रहेगा। तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जीएसटी के बाद कीमतों में मामूली कटौती हो सकती है। रेडीमेड गारमेंट्स पर 12% जीएसटी लिया जाएगा।
शूज शॉपिंग अभी न करें
जीएसटी के बाद, आपको जूते की खरीदारी पर कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, जो भी जूता 500 रुपये से कम लागत वाला है। उस पर 5% जीएसटी लिया जाएगा। जो मौजूदा समय में 9.5% है। 500 रुपए से ज्यादा की खरीद पर अभी 23.1% - 29.58% टैक्स लिया जाता है जो जीएसटी के बाद 18% हो जाएगा। तो जूते खरीदने के लिए आप अगले सप्ताह के अंत तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद आपको जूते खरीदने पर कम टैक्स देना होगा।
इत्र और कॉस्मेटिक के लिए भी रुकना सही होगा
इत्र, कॉस्मेटिक, सन स्क्रीन लोशन, मैनीक्योर और पेडीक्योर क्रीम, फेस मास्क इत्यादि पर 28% जीएसटी लिया जाएगा। मौजूदा रेट्स के अनुसार अभी 28% -31% टैक्स लगता है। हालांकि, कुछ एफएमसीजी और पर्सनल केयर आइटम पर 18% के स्लैब से टैक्स लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किराने का सामान लेने का विचार कर रहे हैं तो अगले सप्ताह तक रुक सकते हैं।
हैंड बैग्स खरीद सकते हैं
हैंड बैग, पर्स, स्कूल बैग, स्पोर्ट्स बैग, यात्रा बैग, रक्सैक, आभूषण बक्से,ट्रंक्स, सूटकेस, ब्रीफ केस और कोई भी ऐसी चीज जो बैग्स और लगेज में शामिल होती है उस पर 28% जीएसटी लिया जाएगा।