
अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने कहा हर तीन महीने में कलेक्टर्स को रासुका लगाने की शक्तियां दी जाती हैं। एक जुलाई से 30 सितंबर 2017 तक कलेक्टर को यह अधिकार दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया हर तीन महीने में अपनाई जाती है। सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन उसी प्रक्रिया का हिस्सा था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि रासुका का उपयोग व्यापारियों और किसानों के विरुद्ध किया जाएगा। सिंह ने कहा कि जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले और लोक व्यवस्था व राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों के लिए रासुका का उपयोग किया जाता है।