ग्वालियर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क एवं जलसंसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका एवं चुनाव आयोग में मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की कैविएट मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। ना तो मामले की तारीख दी गई है और ना ही चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई है। आयोग ने मंत्री मिश्रा की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने एवं अगले 3 साल चुनाव के अयोग्य घोषित करने के आदेश दिए हैं।
मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी के माध्यम से लगाई गई याचिका में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने का निवेदन किया है। मिश्रा के एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी के अनुसार नरोत्तम मिश्रा ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ शिकायत सुनने और फैसला देने को ही चुनौती दी है। नरोत्तम मिश्रा ने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट के दर्जन भर फैसलों का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी विधानसभा सदस्यता राज्यपाल ही खत्म कर सकते हैं।
पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने अपने एडवोकेट प्रतीक बिसोरिया के जरिए दायर कैविएट में कोर्ट से निवेदन किया है कि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे देने से पहले उनको भी सुना जाए। कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका और राजेन्द्र भारती की कैविएट एडमिट कर ली है और सुनवाई की तारीख अभी नहीं दी है।