
डॉक्टर मसूद अख्तर संचालक पंचायती राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 500/परा/17 दिनांक 09 जून 2017 के अनुसार सभी पंचायत सचिवों के वित्तीय अधिकार वापस किए जा रहे हैं। समस्त कलेक्टर एवं सीईओ को एड्रेस करते हुए जारी आदेश में लिखा गया है कि ऐसे सभी पंचायत सचिव जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, वित्तीय अधिकार ना सौंपे जाएं।
बताया गया है कि वो पंचायत सचिव जिनके खिलाफ वसूली अधिरोपित है या जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है या धारा 92 के तहत वसूली प्रचलित है, को वित्तीय अधिकार ना सौंपे जाएं। आदेश के कहा गया है कि इस संदर्भ में संबंधित बैंकों को भी सूचित कर दिया जाए।