RTI: जानकारी देने से इंकार करने वाले अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

भोपाल। सूचना के अधिकार कानून के तहत अपीलार्थी को जरूरी जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने खेतिया नपा के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी प्रताप सिंह सोलंकी के खिलाफ 25 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश जारी किया है। सोलंकी अभी नगर निगम इंदौर में उपायुक्त के रूप में तैनात हैं। राज्य सूचना आयुक्त हीरालाल त्रिवेदी ने यह आदेश जारी किया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले में यह पाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 3 एवं 7 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके लिए तत्कालीन सूचना अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खेतिया(बड़वानी) प्रताप सिंह सोलंकी को दोषी पाया गया। सोलंकी अभी नगर निगम इंदौर में उपायुक्त पद पर तैनात हैं।

वेतन से कट सकती है राशि
आयोग ने उन्हें एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि राज्य सूचना आयोग में बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के जरिए जमा करने के निर्देश दिए हैं। समय पर राशि जमा न किए जाने पर यह राशि अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश भी दिए गए हैं। आयुक्त अपने आदेश में यह भी कहा है कि नगरीय निकायों के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

अधिकारियों की कराएं ट्रेनिंग
आदेश में बताया गया है कि कई प्रकरणों के अध्ययन बाद यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकारियों को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। आयोग ने इस संबंध में लोक प्राधिकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने को भी कहा है।

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