
इसके अतिरिक्त कंपनी से कहा गया है कि वह अपने सभी एजेंटों व इंटरमीडियरीज को इस फैसले की जानकारी दे ताकि वे नए बीमा कारोबार के तहत जमा के नए प्रस्ताव स्वीकार न करें। हालांकि आईआरडीएआई ने जीवन बीमा कंपनी को अब तक के अपने कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी है ताकि मौजूदा पॉलिसीधारकों को सेवाओं मेंं किसी तरह का व्यवधान न हो।
मौजूदा पॉलिसीधारकों से वह नवीनीकरण का प्रीमियम भी स्वीकार करना जारी रखे। बीमा अधिनियम की धारा 52 (बी) 2 के तहत जारी आदेश सभी संबंधित व्यक्तियों पर लागू होंगे। इससे पहले आईआरडीएआई ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस के वित्तीय लेखाजोखा में अनियमितता के चलते प्रशासक नियुक्त किया था।