
अधिवक्ता एवं उपभोक्ता अभिलेख खरे ने बताया कि 20 मई 15 को उन्होंने बड़कुल मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बड़कुल चौक से 12060 रुपए में मोबाइल खरीदा था। मोबाइल खरीदने के दौरान उन्होंने उसका बीमा भी करा लिया था। 10 मई 16 को मोबाइल क्षतिग्रस्त होने पर पूरे दस्तावेजों के साथ क्लेम के लिए मोबाइल पद्मश्री मोबाइल केयर एमएलबी स्कूल के पास जमा कर दिया। कई बार संपर्क करने के बाद उन्हें बीमा का क्लेम न मिला तो उन्होंने सिस्का कंपनी की बेवसाईट पर इसकी जानकारी हासिल करनी चाही जहां से उन्हें यह जानकारी मिली कि उनका क्लेम अप्रूव हो गया है और जल्द ही राशि मिलने वाली है लेकिन जून 2016 मार्च 17 तक सिर्फ आश्वासन मिलते रहे जिससे उन्होंने उपभोक्ता अदालत की शरण ली।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष देवनारायण मिश्र एवं सदस्य ऊषा खरे ने माना कि उपभोक्ता के साथ कंपनी ने सेवा देने में कमी की है। इसलिए 9900 रुपए क्लेम राशि 17 मई से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से चुकाने के आदेश सिस्का कंपनी को दिया है। वहीं सेवा में कमी के बदले दो हजार तथा वाद व्यय के दो हजार रुपए चुकाने के भी आदेश दिए गए हैं।