भारत में आम नागरिकों पर दो तरह के टैक्स लगते हैं- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर. आयकर और कॉरपोरेट टैक्स इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं. वहीं बिक्री कर और सेवा कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर हैं. संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह एक जुलाई 2017 से केवल एक टैक्स - वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा. दुनिया के 150 से अधिक देशों में ऐसी ही कर व्यवस्था लागू है. अब देखना दिलचस्प होगा की टीवी की नागिन, सास बहू और बेटियों पर GST का कितना प्रभाव पड़ेगा
जैसे ही एक जुलाई को GST दस्तक देगा, वैसे ही हर तरफ़ टैक्स के कंफ्यूजन की हाहाकार होने वाली है और इससे टीवी इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी. वहीं सूत्रों की मानें तो प्रॉडक्शन कॉस्ट बढ़ने का असर टीवी के एक्टर्स की सैलरी पर भी पड़ सकता है और इन पर कैंची चल सकती है. आख़िरकार टीवी एक्टर्स की फ़ीस या प्रोडक्शन कॉस्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो मालूम पड़ा की इंडस्ट्री खुद भी कंफ्यूज है और टैक्स की मार का पता लगभग एक महीने बाद ही चल पायेगा.
सूत्रों के मुताबिक- प्रोडक्शन कॉस्ट या सितारों की फ़ीस पर GST का प्रभाव तुरंत बता पाना मुश्किल है लेकिन एक महीने के बाद ही समीकरण क्लीयर हो पाएंगे. वैसे टैक्स के तीन ब्रैकेट हैं और इंडस्ट्री के लोगों की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा टैक्स चला जाए तो वापस आ जायेगा लेकिन कम नहीं भरा जाना चाहिए.