आनंद ताम्रकार/बालाघाट। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा यशोदा हाईब्रीड प्रा.लिमि. हिंगणघाट महाराष्ट्र द्वारा बीज विक्रय परिवहन व भण्डारन पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जिला बालाघाट के 6 जून 2017 को जारी किये गये आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है।
बीज निर्माता कंपनी द्वारा याचिका क्रमांक 8234/2017 दायर की गई थी जिसमें मध्यप्रदेश शासन, संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर तथा उपसंचालक कृषि बालाघाट को पक्षकार बनाया गया है। बीज निर्माता कंपनी की ओर से यह दलील दी गई की 6 जून 2017 को जारी किया गया आदेश के पूर्व कोई नोटिस नही दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित है।
जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 23 जून 2017 को सुनवाई करते हुये 6 जून को पारित आदेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में यशोदा हाईब्रीड प्राईवेट लिमि. के विक्रय अधिकारी योगेश बोबडे के अनुसार यशोदा सीड्स के बीज विक्रय,परिवहन व भण्डारन का कार्य अग्रिम आदेश तक यथावत जारी रहेगा।