नई दिल्ली। 20 लाख रुपए से कम का सालाना टर्नओवर करने वाले छोटे कारोबारियों को भी अब GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है और वह दूसरे राज्य या राज्यों में अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उनको GST के तहत पंजीकृत होना पड़ेगा। अब तक ऐसी जानकारी थी कि 20 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST के तहत पंजीकरण की जरूरत नहीं है. लेकिन राजस्व सचिव के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सिर्फ उन्हीं छोटे कारोबारियों को पंजीकरण में छूट मिलेगी जो अपना कारोबार सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रखेंगे.
रजिस्ट्रेशन के बाद देना होगा टैक्स
हसमुख अधिया ने कहा एक बार पंजीकृत होने पर, व्यापारियों को सभी आपूर्ति पर टैक्स का भुगतान करना होगा, भले ही कारोबार 20 लाख रुपए से कम हो. यहां तक कि अगर एक निश्चित महीने में कोई लेन-देन नहीं हुआ, तो भी पंजीकरण के बाद रिटर्न दाखिल करना होगा.
75 लाख रुपए से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों को देना होगा 1% टैक्स
75 लाख रुपए से कम के टर्नओवर वाले व्यापारियों को 1 फीसदी टैक्स देना होगा, निर्माताओं को 2 फीसदी का भुगतान करना होगा, जबकि 75 लाख रुपए से कम कारोबार वाले रेस्तरां कारोबार में 5 फीसदी का भुगतान करना होगा.