BHOPAL. राजधानी के अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर SANJEEV AGRAWAL अवैध रूप से रेत व गिट्टी का भंडरण करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। एसडीएम हुजूर कमल सिंह सोलंकी ने 34.60 लाख रुपए का जुर्माना बुधवार को सुनवाई के बाद लगाया। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। यह कार्रवाई खनिज विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जुर्माना लगाए जाने से पहले आरोपी संजीव अग्रवाल का पक्ष भी सुना गया परंतु वो अपने समर्थन में उचित दलील प्रस्तुत नहीं कर पाए।
जिला खनिज अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 जून को खनिज निरीक्षक ने ग्राम बर्रई में जांच करते हुए एक एकड़ भूमि पर रेत व गिट्टी का अवैध भंडारण पाया गया था। रेत और गिट्टी का अवैध भंडारण अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर संजीव अग्रवाल निवासी सागर प्लाजा जोन-2 एमपी नगर ने किया था। विस्तृत जांच में सामने आया कि इस भूमि पर पिछले तीन वर्षों से रेत-गिट्टी का अवैध भंडारण किया जा रहा है।
खनिज निरीक्षक ने मौके से 110 घनमीटर अवैध गिट्टी तथा 350 घनमीटर अवैध रेत भंडारण पाया। दोनों खनिज के बाजार मूल्य का 10 गुना जुर्माना 34.60 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया। सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील ने एसडीएम कोर्ट के नोटिस के जवाब में गिट्टी का भंडारण आरएमसी मशीन चलाने के लिए किया जाना बताया, लेकिन वे भंडारण की अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम ने पाया कि रेत व गिट्टी का भंडारण, बिल्डरों को सप्लाई करने, परिवहन, निर्माण कार्य में उपयोग करने आदि के लिए किया गया है। इसके चलते ही जुर्माना लगाया गया।