भोपाल। तत्कालीन भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह के इश्क में भाजपा नेता की दूसरी गर्लफ्रेंड शहला मसूद की हत्या करने वाली जाहिदा परवेज एवं उसकी सहेली सबा फारुकी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 2011 में हुए इस हत्याकांड में दोनों को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जाहिदा एवं शहला दोनों के भाजपा विधायक से अवैध रिश्ते थे। स्पेशल सीबीआई जज बीके पालोदा ने भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में जाहिदा (40) के साथ उसकी अंतरंग सहेली सबा फारकी (36), सुपारी लेकर भाड़े के हत्यारों का इंतजाम करने वाले शाकिब अली उर्फ 'डेंजर' (42) और भाड़े के शूटर ताबिश (31) को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा सुनाई गई।
हत्याकांड की मास्टरमाइंड है जाहिदा
कोर्ट ने अपने 92 पन्नों के फैसले में कहा था, 'अभियोजन ने प्रमाणित किया है कि जाहिदा ने आपराधिक षड़यंत्र के तहत शहला मसूद की हत्या की योजना बनाई, जिसमें सबा ने उसका सहयोग किया. इस वारदात के लिए शाकिब को सुपारी दी गई. उसने शहला की हत्या के लिए अपने साथ आरोपी इरफान और ताबिश को शामिल किया था.
बीजेपी विधायक से थे अवैध संबंध
बताते चलें कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद (38) की भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र स्थित उनके घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनका शव उनकी कार की सीट पर मिला था. भोपाल के तत्कालीन बीजेपी विधायक ध्रुवनारायण सिंह के जाहिदा और शहला के साथ अवैध संबंध थे.
शहला से जलने लगी थी जाहिदा
ध्रुवनारायण सिंह से शहला की बढ़ती नजदीकियों के कारण जाहिदा जलती थी. उसे रास्ते से हटाना चाहती थी. इसलिए उसने शाकिब को तीन लाख रुपये की सुपारी देकर अपनी ‘सौतन’ की हत्या करा दी. जाहिदा ने अपने खिलाफ सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए मीडिया के कैमरों के सामने चीखते हुए खुद को बेगुनाह बताया था.
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