
याचिकाकर्ता अनूपपुर निवासी मनोज कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा और अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उपायुक्त ग्वालियर ने मनमाने तरीके से याचिकाकर्ता को अनूपपुर से 1200 किलोमीटर दूर धार ट्रांसफर कर दिया।
चूंकि याचिकाकर्ता राज्यस्तरीय कर्मचारी संगठन में कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ है, अतः उसे महज 2 वर्ष के भीतर कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब वह 4 वर्ष पूर्ण कर ले, तभी ट्रांसफर उचित माना जा सकता है।