
पत्रकारों से बातचीत में पासवान बोले कि जीएसटी लागू होने के बाद से उपभोक्ता हेल्पलाइनों पर कुल सात सौ से अधिक पूछताछ जीएसटी को लेकर की गई है। इसके मद्देनजर राजस्व मंत्रलय से किसी विशेषज्ञ को हेल्पलाइन सेवा के लिए नियुक्त करने को कहा गया है। इससे जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का निदान आसानी से हो सकेगा। सभी कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने नहीं बिके उत्पादों को बेचने से पहले उनके ऊपर प्रिंटेड स्टीकर जरूर लगाएं, जिस पर सारी डिटेल दर्ज हो।
एक अन्य सवाल के जवाब में पासवान ने सख्त लहजे में कहा कि उत्पादों की पैकिंग के भीतर कुछ और बाहर कुछ लिखा मिला तो खैर नहीं। इस संबंध में जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई होगी, तो संबंधित अधिकारी से ब्योरा देने को कहा। बकौल अधिकारी, अगर किसी व्यापारी अथवा निर्माता ने ऐसा किया तो पहली बार 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार यही गलती दोहराने पर जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये हो जाएगी। तीसरी बार यह गलती अंतिम होगी, जिस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा एक साल की जेल काटनी होगी।