
इसमें कहा है कि किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसके निर्वाचन वाली सीट को शून्य माना जाता है। अत: मिश्रा को सस्पेंड कर दिय जाना चाहिए। कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रकरण की अगली सुनवाई 11 जुलाई तय की है।
इसीलिए ग्वालियर बैंच में चल रही नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई भी अब जबलपुर बुला ली गई है। अब नरोत्तम मिश्रा के दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ जबलपुर में की जाएगी। गौरतलब कि पेड-न्यूज के आरोप में मामले में चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया था। साथ ही 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी।