
पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित होने के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पद से हटाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में सुरेन्द्र दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए शासन व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिए। इस बीच श्री मिश्रा ने जनहित याचिका में एक आवेदन पेश कर ग्वालियर में चल रही अपनी याचिका को जबलपुर स्थानांतरित करने की मांग की। उनके आवेदन पर ग्वालियर में चल रही याचिका को जबलपुर स्थानांतरित कर दिया। इसको लेकर शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने ई-मेल से रजिस्ट्रार जनरल को अपना अभ्यावेदन भेजा है। साथ ही रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कॉपी भेजी गई है।
भारती ने यह लगाए आरोप
नरोत्तम मिश्रा पूर्व में भी कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई को रुकवाने के लिए राधा मोहन के नाम से पिटीशन दायर कराई थी उन्होंने तथ्य छिपाकर स्टे लिया था और चुनाव आयोग की कार्रवाई रुकवाई थी। जनहित याचिका के माध्यम से फिर से उन्होंने ऐसा किया है। दो सुनवाई होने के बाद उन्हें ग्वालियर हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला था। उन्होंने स्टे की आस छोड़ दी थी। इसके चलते उन्होंने पूर्व नियोजित ढंग से जबलपुर में जनहित याचिका दायर कराई। इसकी आड़ में अपना केस जबलपुर स्थानांतरित कराया है।
दतिया का क्षेत्र ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। नरोत्तम की याचिका की सुनवाई दो बार ग्वालियर में हो चुकी है। जबलपुर के क्षेत्र का मामला नहीं है। नरोत्तम की याचिका को स्थानांतरित करने से पहले मुझे सुना नहीं गया। जनहित याचिका ग्वालियर भी स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा न करते हुए नरोत्तम की याचिका को जबलपुर बुलाया है।
नरोत्तम मिश्रा कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। जनहित याचिका व नरोत्तम की याचिका की सुनवाई के लिए स्पेशल बैंच बनाई जाए। इसमें चीफ जस्टिस न बैठें या फिर दोनों याचिकाओं को ग्वालियर स्थानांतरित किया जाए।