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सरकारी कर्मचारी सर्विस रिकार्ड, पेंशन रिकॉर्ड्स आदि का रिकॉर्ड सकते हैं। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि लाखों लोगों के लिए पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो जाए।
60 से कम और 8 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही प्रदान करना है, दोनों का नहीं, इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होंगे।
पासपोर्ट फॉर्म के अनुलग्नकों को 15 से 9 तक कर दिया गया है, और उन्हें सादे कागज में ही छापने की जरूरत है, और स्व-प्रमाणित हो। इसके लिए किसी भी नोटरी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के शपथ नहीं लेनी होगी। इसके साथ ही इसके लिए प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।
इसका यह भी मतलब है कि विवाहित आवेदकों को तलाकशुदा या अलग होने पर विवाह प्रमाणपत्र, और पति या पत्नी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हैं।