
लगभग चार माह पूर्व कम्पनी ने शहर के बड़ौदा रोड पर संचालित अपने दफ्तर को बंद कर दिया और अधिकांश एजेंट भूमिगत हो गये। कम्पनी में पैसा जमा कराने वाले लोग जब एजेंटों से बात करते तो वे कहते कि कोलकाता में कम्पनी का मालिक रहता है जल्द ही तुम्हारे जमा रुपयों को लौटा देगा। कई लोगों को एजेंटों ने फर्जी चेक भी थमा दिये अब लोगों का धैर्य जवाब दे गया।
लोगों ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर कोतवाली पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक को गुहार लगाने वाले रामनाथ बैरवा, राधा गर्ग, कमलेश प्रजापति, रविन्द्र अग्रवाल, अनीस खान आदि के आवेदन पर कोतवाली पुलिस ने विश्वामित्र इंडिया परिवार कम्पनी की शाखा श्योपुर के लोकल एजेंटों सहित कम्पनी के मालिक के खिलाफ धारा 420, 40 9, 406,120बी, मप्र निक्षेपकों की हितों की सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।
कोतवाली पुलिस ने कम्पनी के एजेंट शिवम गोयल, महावीर शर्मा, बजरंगलाल सुमन, मोहनलाल, लोकेश आर्य, विष्णु बाथम, महावीर बैरवा निवासीगण श्योपुर तथा विजय सिंह चंदेल, रामसिंह राजपूत, निवासीगण सवाई माधोपुर, अनिल कुमार दरियानी नि.सतना, मनोज कुमार, मनीषचंद, निवासीगण कलकत्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।
कोतवाली पुलिस ने शिवम गोयल, महावीर बैरवा, लोकेश आर्य, विष्णु बाथम निवासी गण श्योपुर को तत्काल गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई सुनील खेमरिया ने बताया कि मामले में फरार अन्य आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे।