
अब तक यह थी व्यवस्था
साल 2004 तक सरकारी नियमों के मुताबिक, फैमिली पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को दी जा सकती है। उसकी मौत होने के बाद यदि उन पर निर्भर बच्चे 25 वर्ष से अधिक के हैं या उनकी शादी हो गई है, तो ही उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
साल 2004 में यह नियम बनाया गया था कि तलाकशुदा या विधवा की बेटी के मामले में उम्र सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वे 25 साल की होने के बाद भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगी। इस पेंशन को पाने के लिए आय की अर्हता तय की गई थी।
19 जुलाई को दिए गए एक आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि उसे कई शिकायतें मिल रही थीं कि तलाक की कार्यवाही लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। कई मामलों में एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की बेटी की तलाक की कार्यवाही उनके जीवनकाल के दौरान सक्षम न्यायालय में शुरू होती है, लेकिन तलाक के डिक्री जब तक मिलती है, तब तक वे जीवित नहीं रहते हैं।