ग्वालियर। हाईकोर्ट ने उन महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है, जो सरकार के एक नियम के कारण मातृत्व अवकाश लेने से वंचित थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश पर सभी महिलाओं का समान अधिकार है इसलिये सरकार अपने नियम में संशोधन कर इस सुविधा से सभी महिला कर्मचारियों को लाभांवित करे। बता दें कि इससे पहले भी मप्र हाईकोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव के लिए आदेश जारी किए थे। शिक्षा विभाग महिला कर्मचारियों को इस तरह के अवकाश से वंचित कर रहा है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिये हैं कि मातृत्व अवकाश का लाभ अध्यापक संवर्ग की महिलाओं को भी मिले। इसके लिये सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव करे। दरअसल भिण्ड की एक महिला ज्योति कुशवाह ने मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी।
ज्योति कुशवाह का कहना था कि राज्य सरकार की दूसरी महिला कर्मचारियों को करीब 700 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। जबकि अध्यापिकाओं को इन छुट्टियों का लाभ नहीं मिल पाता है। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सभी महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए।