शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन कलेक्टर जोन किग्सली पर पथराव एवं शासकीय कार्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने के मामले में शिवपुरी जिला न्यायालय ने कोलारस से कांग्रेस विधायक रामसिंह यादव समेत 12 नेताओं को 6 माह की सजा सुनाई है। आरोपियों में कोलारस विधायक के अलावा पूर्व विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी एवं हरिवल्लभ शुक्ला भी शामिल हैं। इस मामले में 16 से ज्यादा नेताओं को कोर्ट ने दोषमुक्त भी किया है।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 30 सितंबर 2011 को दिन के लगभग 1 बजे कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में सभी नेता विधि विरूद्ध जमा हुए एवं अपने साथियों के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उनके कर्तव्य के निर्वहन में आघात पहुंचाया एवं तत्कालीन कलेक्टर जोन किग्सली पर पथराव कर कार्यालय में तोडफ़ोड की।
इस मामले में तत्कालीन नगर निरीक्षक दिलीप सिंह यादव ने 28 कांग्रेसी नेताओं पर धारा 148, 353 व 336 के तहत मामला दर्ज किया था।। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने इस मामले में 12 आरोपीयों को 6-6 माह की सजा और एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सजा प्राप्त दोषी नेताओं के नाम इस प्रकार हैं
1 रामसिंह यादव पुत्र नारायण यादव निवासी खतौरा उम्र 74 वर्ष वर्तमान विधायक कोलारस
2 बीरेन्द्र रघुवंशी पुत्र नारायण रघुवंशी उम्र 52 वर्ष पूर्व विधायक शिवपुरी
3 हरीबल्लभ शुक्ला पुत्र प्रेमराज शुक्ला उम्र 68 गौतम विहार कॉलोनी पूर्व विधायक पोहरी
4 रामसिंह यादव पुत्र हरचरण यादव पूर्व पार्षद
5 रामकुमार शर्मा पुत्र शिवचरण लाल शर्मा
6 प्रतिभा रघुवंशी पत्नि रामकुमार रघुंवशी उम्र 35 वर्ष निवासी खण्डवा
7 जीतू रघुवंशी पुत्र नारायण सिंह उम्र 38 वर्ष
8 सफदर बेग पुत्र लतीप बेग
9 हरभान पुत्र भूूूूरा बाथम उम्र 50
10 मस्तराम पुत्र पन्नालाल खटीक उम्र 28 वर्ष
11 आंनद शर्मा पुत्र विद्याराम शर्मा
12 मीना खटीक पत्नि राजेन्द्र खटीक
जिन नेताओं को इस मामले में दोषमुक्त किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं:
दीपक जोशी पुत्र सीताराम जोशी, दिलीप करारे बाबूलाल करारे, अब्दुल रफीक पुत्र नामदार खांन, विष्णु शिवहरे पुत्र रामजीलाल शिवहरे, केशव सिंह तोमर पुत्र बृखबान सिंह तोमर, माखन कुशवाह पुत्र परसादी कुशवाह, सविता जाटव पत्नि प्रदीप जाटव, धनियाबाई बाथम पत्नि रामप्रसाद बाथम, अमरसिंह पुत्र मंटोली लोधी, बल्लू खटीक पुत्र सिरिया खटीक, लखन प्रजापति पुत्र गणेश प्रजापति, राजेन्द्र खटीक पुत्र गनपत खटीक को इस मामले में न्यायालय ने बरी कर दिया है।