30 सितम्बर के बाद रद्दी हो जाएंगे इन BANKS के चैक

नई दिल्ली। यदि आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के 5 पूर्व सहयोगी बैंकों में अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। एसबीआई ने 5 पूर्व सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के ग्राहकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्होंने SBI की नई चेक बुक के लिए आवेदन नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि पुरानी चेक बुक और IFS कोड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएंगे। अथॉरिटी ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि जिन लोगों के पास इन बैंकों के पीडीसी चैक रखे हैं, उनका क्या होगा। 

इन बैंकों के विलय को मिल चुकी है मंजूरी
SBI ने ग्राहकों से आवेदन किया है कि नई चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM या फिर शाखा में जाकर तुरंत आवेदन करें। पहली अप्रैल 2017 से SBI में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT) और भारतीय महिला बैंक का विलय मंजूर हो चुका है।

इस मामले में बैंक ने यह क्लीयर नहीं किया है कि यदि किसी के पास इन बैंकों के एडवांस पीडीसी चैक मौजूद हैं तो उनके चैक क्लीयर होंगे या नहीं। बता दें कि लोन के कई मामलों में उत्पाद विक्रय करने वाला ग्राहक से आने वाले 5 सालों तक के पीडीसी चैक ले लिया करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राहक का पता बदल जाता है और उससे संपर्क करना आसान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में पीडीसी चैक का क्या होगा, क्लीयर नहीं किया गया है। 

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