
जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2012 को टीकमगढ़ के टपरिया गांव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शादी एक युवक से कराई थी। युवक पहले से ही शादीशुदा था। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ के जिला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जेएमएफसी कोर्ट ने तत्कालीन मंत्री हरिशंकर खटीक, नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश गिरि, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकिशोर नापित तथा लड़की के पिता बालादीन आदिवासी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
2010 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी टपरियन गांव गए थे और वहां उन्होंने एक जनजातीय परिवार के घर रात गुजारी थी। राहुल गांधी ने इस परिवार को मदद का आश्वासन दिया था परंतु कांग्रेस ने परिवार की कोई मदद नहीं की। बाद में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा इसी परिवार के यहां पहुंचे। राजनीतिक लाभ के लिए प्रभात झा ने इस परिवार की बेटी का विवाह कराने का ऐलान किया और राज्यमंत्री खटीक को शादी की जिम्मेदारी सौंपी। मामला राहुल गांधी से जुड़ा था इसलिए मीडिया में सुर्खियां मिल रहीं थीं। राज्यमंत्री खटीक ने अपने हाथों से कन्यादान किया। जब खुलासा हुआ कि कन्या नाबालिग है तो खटीक ने दावा किया कि यह जानकारी गलत है, वो बालिग है। फिर खुलासा हुआ कि जिस दूल्हे के साथ उसकी शादी हुई है वो तो शादीशुदा है।