इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से अधिक समय से लापता कर्मचारी के आश्रित को मृतक आश्रित की तरह अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस अवधि के बाद भी यदि व्यक्ति का कोई संकेत नहीं मिलता तो फिर उसे मृत मान लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर को तीन माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का आदेश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल ने राधादेवी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शशिभूषण मिश्र ने बहस की।
इनका कहना था कि याची के पति शंकराश्रम महाविद्यापीठ इंटर कालेज शिखर, मिर्जापुर में चपरासी पद पर तैनात थे। 21 अप्रैल साल 2009 से लापता है, जिसकी प्राथमिकी उसी साल तीस अप्रैल को दर्ज करायी गयी है। पुलिस व परिवार के अथक प्रयास के बावजूद पिछले सात साल से अधिक समय से उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी है। याचिका में यह भी कहा गया कि पति के लापता होने के बाद से परिवार आर्थिक दिक्कतें झेल रहा है। जीविका का अन्य साधन नहीं है। पुत्र को विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी गयी है।
कोर्ट ने कहा है कि याची के पुत्र की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सात साल से ज़्यादा का वक्त बीतने पर लापता व्यक्ति को मृत मान लेना गलत नहीं होगा। अफसरों को इसी आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।