GWALIOR: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने छात्रा को दुर्भावना पूर्ण तरीके से अनुपस्थित बताया है। उसे परेशान करने पर माशिमं को 50 हजार रुपए का हर्जाना छात्रा को अदा करे और अंकसूची प्रदान करे। दिव्या शर्मा ने वर्ष 2011 में एकलव्य कॉलेज में डीएड में प्रवेश लिया था। दिव्या शर्मा ने एकलव्य कॉलेज से 2012 में डीएलएड की परीक्षा दी।
दूसरे वर्ष की परीक्षा 2013 में बोर्ड ने छात्रा को अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया। इस पर दिव्या शर्मा ने बोर्ड में शपथ पत्र पर अपना अभ्यावेदन पेश किया कि वह पद्मा विद्यालय सेंटर में परीक्षा के समय उपस्थित थी। उसकी मार्कशीट सही कर उसे दूसरी अंकसूची दी जाए लेकिन माशिमं ने नहीं माना। मंडल की ओर से कार्रवाई न हेाने पर छात्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। अधिवक्ता आरबीएस तोमर ने कोर्ट में स्कूल सेंटर का अधिकृत उपस्थिति पत्र पेश किया।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि परीक्षा में बैठने के बाद भी अनुपस्थित बता दिया और फेल कर दिया। साथ ही मार्कशीट भी नहीं दी गई। छात्रा को परेशान किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद माशिमं पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। हर्जाने की राशि 30 दिन में छात्रा को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही मिनीमम अंक से साथ पास मार्कशीट देने का भी आदेश दिया है।