नई दिल्ली। स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाकों के मामले में दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 2 गुनहगारों को सजा ए मौत दी है जबकि उनके 2 साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 5वें दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने ताहिर मर्चेंट और फिरोज राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को आजीवन कारावास और रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
अब्दुल कय्यूम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा कर चुकी है जबकि एक अन्य आरोपी मुस्तफा डोसा की मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में 257 लोगों की जान गई थी और 713 लोग घायल हो गए थे। इन विस्फोटों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था।
क्यों नहीं हो सकती फांसी की सजा?
अबू सलेम के लिए सरकारी वकील फांसी की सजा की मांग नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण ऐक्ट इसमें आड़े आता है। इस ऐक्ट की धारा 34(सी) के तहत जिस देश से किसी आरोपी को प्रत्यर्पित किया जाता है उसे वहां फांसी नहीं दी जा सकती है।
16 जून 2017 को मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था। फिलहाल साजिश रचने के केस में सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। आइए जानते हैं 12 जगहों पर हुए ब्लास्ट का घटनाक्रम...
ब्लास्ट का घटनाक्रम
1) मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर 1:30 बजे (पहला धमाका)
2) नरसी नाथ स्ट्रीट में दोपहर 2:15 बजे (दूसरा धमाका)
3) शिव सेना भवन में दोपहर 2:30 बजे (तीसरा धमाका)
4) एयर इंडिया बिल्डिंग में दोपहर 2:33 बजे (चौथा धमाका)
5) सेन्चुरी बाज़ार में दोपहर 2:45 बजे (पांचवां धमाका)
6) माहिम में दोपहर 2:45 बजे (छठा धमाका)
7) झवेरी बाज़ार में दोपहर 3:05 बजे (सातवां धमाका)
8) सी रॉक होटल में दोपहर 3:10 बजे (आठवां धमाका)
9) प्लाजा सिनेमा में दोपहर 3:13 बजे (नौवां धमाका)
10) जुहू सेंटूर होटल में दोपहर 3:20 बजे (दसवां धमाका)
11) सहार हवाई अड्डा में दोपहर 3:30 बजे (ग्यारवां धमाका)
12) एयरपोर्ट सेंटूर होटल में दोपहर 3:40 बजे (बारहवां धमाका)